Indore

MP में महिला शिक्षकों के लिए खुशखबरी: छुट्टी के दिनों की भी दर्ज होगी हाजिरी, CLC पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला


DPI ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय समिति मामलों की जांच करेगी। …और पढ़ें

Publish Date: Sun, 21 Jun 2026 09:17:30 PM (IST)Updated Date: Sun, 21 Jun 2026 11:00:02 PM (IST)

MP में महिला शिक्षकों के लिए खुशखबरी: छुट्टी के दिनों की भी दर्ज होगी हाजिरी, CLC पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला
सीएलसी पर रहने वाली शिक्षिकाओं को ई-अटेंडेंस में मिलेगी उपस्थिति की मान्यता (AI Generated Image)

HighLights

  1. महिला शिक्षकों को संतान पालन अवकाश में बड़ी राहत
  2. सीएलसी अवधि अब ई-अटेंडेंस में उपस्थिति मानी जाएगी
  3. डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। अब संतान पालन अवकाश (CLC) की अवधि को ई-अटेंडेंस में उपस्थिति के रूप में मान्य किया जाएगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्वीकृत सीएलसी अवधि को मिलेगा उपस्थिति का दर्जा

डीपीआई के आदेश के अनुसार, शिक्षक संवर्ग में कार्यरत जिन महिला शिक्षकों का संतान पालन अवकाश सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, उनकी अवकाश अवधि को सत्र के कार्य दिवसों में ई-अटेंडेंस के लिए उपस्थित माना जाएगा।

विभाग ने बताया कि सीएलसी स्वीकृत होने के बावजूद कई महिला शिक्षकों की ई-अटेंडेंस में उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही थी। इसके कारण उन्हें प्रशासनिक स्तर पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।

अभ्यावेदन भेजने की सुविधा

नई व्यवस्था के तहत संबंधित महिला शिक्षक अपने प्रकरण से जुड़े अभ्यावेदन राज्य स्तरीय अभ्यावेदन निराकरण समिति को भेज सकेंगी। इसके लिए विभाग ने ई-मेल के माध्यम से आवेदन भेजने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

राज्य स्तरीय समिति करेगी मामलों की जांच

प्राप्त आवेदनों की जांच राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। जांच के बाद पात्र मामलों में समिति निर्णय लेकर स्वीकृत संतान पालन अवकाश अवधि को ई-अटेंडेंस में उपस्थिति के रूप में दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों से प्राप्त मामलों को तत्काल राज्य स्तरीय समिति तक भेजने की व्यवस्था करें। आदेश की प्रति स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है।

Please follow and like us:
error20
fb-share-icon584226
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)