Indore

एमपी में चौथे समयमान वेतनमान पर घमासान, कर्मचारियों को 3 साल बाद भी नहीं मिला लाभ, आंदोलन की दी चेतावनी


मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा।

Publish Date: Sun, 09 Aug 2026 06:36:58 PM (IST)Updated Date: Sun, 09 Aug 2026 06:36:58 PM (IST)

एमपी में चौथे समयमान वेतनमान पर घमासान, कर्मचारियों को 3 साल बाद भी नहीं मिला लाभ, आंदोलन की दी चेतावनी
35 साल की सेवा के बाद भी इंतजार।

HighLights

  1. 35 साल की सेवा के बाद भी इंतजार
  2. मंत्रालय कर्मचारियों ने सरकार को घेरा
  3. कैबिनेट अनुमोदन में 3 साल की देरी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। वर्ष 2023 में 35 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का निर्णय लिया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी किए, लेकिन मंत्रालय, विधानसभा और लोकभवन के कर्मचारियों को ही इसका लाभ नहीं मिला।

कर्मचारियों में बढ़ रही नाराजगी

जबकि, शिक्षक और पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संवर्ग, जो समयमान वेतनमान योजना में नहीं आते थे, उन्हें इसका लाभ दे दिया गया। इस असमानता के कारण कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है और वे लामबंद हो रहे हैं।

अधिकारी-कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी

मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने का प्रावधान है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी किए, लेकिन मंत्रालय के कर्मचारियों को तीन वर्ष बीतने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिला। विधानसभा और लोकभवन के कर्मचारी भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं।

सरकार से मांग की है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए

विभाग न तो समयमान वेतनमान दे रहा है और न ही लिखित में यह स्पष्ट कर रहा है कि चौथा वेतनमान नहीं दिया जाएगा। इस विषय पर कई बार ज्ञापन दिए गए, वार्ताएं भी हुईं लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है और मंत्रालय में आंदोलन की स्थिति बन रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

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आयोग की अनुशंसा पर अलग वेतनमान किए गए थे स्वीकृत

मंत्रालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी और अनुभाग अधिकारी को अलग वेतनमान देने की अनुशंसा ब्रह्मस्वरूप समिति और अग्रवाल आयोग ने की थी। इसके आधार पर ये स्वीकृत किए गए और ये संवर्ग केवल मंत्रालय सेवा में ही होते हैं। निर्णय के लिए प्रकरण कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेजा जाना है जो कि तीन साल से नहीं भेजा गया।

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