Nagpur

मेयो रिश्वत कांड: डॉ. नंदकिशोर जायसवाल और स्टेनो को जेल, अदालत से नहीं मिली राहत


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नागपुर – इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) के बहुचर्चित रिश्वत कांड में गिरफ्तार सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर कमलनारायण जायसवाल और उनके स्टेनो को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिली। दो दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद जिला न्यायालय ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेजते हुए नागपुर केंद्रीय कारागृह भेजने का आदेश दिया।

जिला न्यायाधीश श्री ग्वालानी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश पारित किया। आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई, लेकिन उस पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में दोनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

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सरकार की ओर से मुख्य जिला सरकारी वकील नितिन तेलगोटे ने पक्ष रखते हुए जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों की जानकारी अदालत के समक्ष रखी। वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मिलिंद तोतरे ने पैरवी की।

रिश्वत मांगने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने डॉ. जायसवाल और उनके स्टेनो को मेडिकल बोर्ड का प्रमाणपत्र जारी करने के एवज में कथित रूप से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता की शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

संपत्ति और वित्तीय लेन-देन की भी जांच

दो दिन की पुलिस रिमांड के दौरान एसीबी ने आरोपियों से पूछताछ के साथ उनके आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों, बैंक लॉकर, चल-अचल संपत्तियों तथा अन्य निवेश संबंधी दस्तावेजों की जांच शुरू की है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन का निवेश कहां-कहां किया गया और क्या इस मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका है।

मामले की जांच अभी जारी है और एसीबी को उम्मीद है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं।

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