मध्य प्रदेश में होने जा रहे बड़े बदलाव, अब रातभर खुल सकेंगे थिएटर-रेस्टोरेंट, कर्मचारी खुद तय करेंगे अपनी साप्ताहिक छुट्टी
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में जल्द ही 6 पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर उनकी जगह एक ‘सिंगल एक्ट’ लागू किया जाएगा। इस नए कानून के तहत अब रेलवे स्टेशन के बाहर के रेस्टोरेंट और थिएटरों पर लगी समय की पाबंदी पूरी तरह हट जाएगी और वे रातभर (24 घंटे) खुल सकेंगे।
वर्तमान नियम के अनुसार, रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट रात 1:30 बजे तक और थिएटर रात 1:00 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इस बड़े बदलाव के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें मनीष रस्तोगी, श्रम सचिव रघुराज एमआर, विधि सचिव मुकेश कुमार और भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा शामिल हैं। कमेटी का फॉर्मेट लगभग तैयार हो चुका है।
कर्मचारियों और व्यापारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
कर्मचारी खुद चुनेंगे छुट्टी: अब तक के नियम प्रतिष्ठानों के अनुसार तय थे। जैसे रविवार को दुकान बंद रखना। लेकिन नए एक्ट में कर्मचारियों को प्राथमिकता देते हुए सप्ताह में एक छुट्टी खुद तय करने का अधिकार मिलेगा।
तीन शिफ्ट में काम और नए रोजगार: यदि कोई संस्थान 24 घंटे खुलता है, तो कर्मचारियों को तीन शिफ्ट में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
खत्म होगी ‘इंस्पेक्टर राज’ की बंदिश: उद्योगों और दुकानों पर से अनावश्यक पाबंदियां खत्म होंगी। अब नया व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने के लिए किसी सरकारी इंस्पेक्टर को वेरिफिकेशन के लिए आने की जरूरत नहीं होगी; व्यापारी सिर्फ एक ऑनलाइन आवेदन देकर अपना काम शुरू कर सकेंगे।
यह भी पढ़ें- अस्थाई कर्मचारियों के लिए खुशखबरी… अब कटेगा PF, मिलेगी ESIC की सुविधा, देश में लागू हुए 4 नए लेबर कोड
श्रम सचिव के अनुसार, इस नए अधिनियम से राज्य में ‘ईज ऑफ वैल्यू क्रिएशन’ को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा।
