अमित लाहोटी एमपी हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त, दो साल का रहेगा कार्यकाल
विधि एवं न्याय मंत्रालय के नियुक्ति प्रभाग की ओर से जारी अधिसूचना में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करते हुए इसकी सूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित…और पढ़ें

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता अमित लाहोटी को हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग की ओर से सात अगस्त, 2026 को जारी अधिसूचना में यह नियुक्ति की गई है।
अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा (एक) के तहत अमित लाहोटी को दो वर्ष की अवधि के लिए हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस दिन वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के नियुक्ति प्रभाग की ओर से जारी अधिसूचना में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी करते हुए इसकी सूचना भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए भी भेजी गई है।
दो वर्ष का कार्यकाल
अमित लाहोटी की नियुक्ति अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वर्ष के लिए की गई है। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही उनका कार्यकाल प्रारंभ माना जाएगा। नियुक्ति आदेश पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के हस्ताक्षर हैं।
हाई कोर्ट में न्यायिक क्षमता को मिलेगा बल
हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में लंबे समय से पदों की कमी और लंबित मामलों का दबाव बना हुआ है। ऐसे में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति से न्यायिक कार्यक्षमता बढ़ाने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में मदद मिलने की उम्मीद है।