Indore

एमपी में UCC को लेकर फैली अफवाह, कजिन मैरिज पर बैन की खबर से भोपाल में निकाह कराने की मची होड़, वक्फ बोर्ड ने बताया षड्यंत्र


जिन परिवारों की शादियां असल में कुछ महीनों बाद होनी थीं, वे भी कजिन के बीच शादी को लेकर फैल रही अफ़वाहों के कारण काज़ियों से संपर्क कर रहे हैं और निका…और पढ़ें

Publish Date: Tue, 18 Aug 2026 12:11:28 AM (IST)Updated Date: Tue, 18 Aug 2026 12:11:28 AM (IST)

एमपी में UCC को लेकर फैली अफवाह, कजिन मैरिज पर बैन की खबर से भोपाल में निकाह कराने की मची होड़, वक्फ बोर्ड ने बताया षड्यंत्र
मध्य प्रदेश में यूसीसी (UCC) को लेकर भ्रम।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में यूसीसी (UCC) को लेकर भ्रम
  2. UCC ड्राफ्ट की धारा 4-4 पर बड़ा खुलासा
  3. समय से पहले निकाह कराने की लगी होड़

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित यूनिफार्म सिविल कोड यूसीसी में कहा गया है कि नजदीकी रिश्तेदारों जैसे चचेरे-ममेरे भाई-बहन के बीच शादी पर रोक लग सकती है इसके कारण भोपाल में निकाह के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने लगे हैं।

शादी को लेकर फैल रही अफवाहें

जिन परिवारों की शादियां असल में कुछ महीनों बाद होनी थीं, वे भी कजिन के बीच शादी को लेकर फैल रही अफ़वाहों के कारण काज़ियों से संपर्क कर रहे हैं और निकाह से जुड़ी रस्में जल्दी पूरी कर रहे हैं। हालांकि, यह होड़ मुख्य रूप से अफ़वाहों और अधूरी जानकारी की वजह से लग रही है।

समझें यूसीसी के नियम और अपवाद

हम बता दें कि यह उलझन तब शुरू हुई जब मध्य प्रदेश ने अपने यूनिफार्म सिविल कोड यूसीसी को राज्य कैबिनेट ने जुलाई में ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी। इस प्रस्तावित कानून का मकसद सभी धार्मिक समुदायों के लिए शादी, तलाक, विरासत और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े एक जैसे नियम बनाना है, जबकि इसमें अनुसूचित जनजातियों और संविधान द्वारा संरक्षित कुछ समुदायों को छूट दी गई है।

ड्राफ्ट में कानूनी रूप से तय रिश्तेदारी के प्रतिबंधित दायरे में आने वाली शादियों पर रोक तो है, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें एक अपवाद भी है। अगर किसी स्थापित रीति-रिवाज़ के तहत ऐसी शादी की इजाजत हो, तो वह मान्य होगी। यह कजिन के बीच होने वाली सभी शादियों पर सीधे तौर पर रोक लगाने जैसा नहीं है।

वक्फ़ बोर्ड और शहर काज़ी की सफाई

वक्फ़ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने बताया कि यह गलतफहमी की वजह से हो रहा है यूसीसी की धारा 4-4 में कहा गया है कि नजदीकी रिश्तेदारों में शादी पर रोक रहेगी। लेकिन जिन समाजों में पहले से ये रीति-रिवाज हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। लोगों में अफवाह फैलाकर यूसीसी के खिलाफ षड़यंत्र कर रहे हैं कुछ लोग।

यह भी पढ़ें- सिंधिया संपत्ति विवाद: राजीनामे पर बुआ की बेटी ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने कहा- सीलबंद लिफाफे में न दें रिकॉर्ड

नायब शहर काज़ी अली कदर साहब ने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट को पढ़ लिया गया है उसमें साफ लिखा है कि जिन समाजों में कज़िन के बीच शादियां होती रही हैं उनमें होती रहेगी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। यह अफवाह है कि कज़िन के बीच शादी पर प्रतिबंध हो जाएगा, लोग गुमराह हो रहे हैं। इसलिए वह जल्दी शादियां करने के लिए आवेदन दे रहे हैं।

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