नागा घाटी भूस्खलन मामला : एमपी सड़क विकास निगम पर हाई कोर्ट ने लगाया पांच हजार का जुर्माना
कोर्ट ने जनहित याचिका में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुर्माने की राशि के साथ अपना स्पष्टीकरण भी अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए।
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