इंदौर में हाथी से कुचले जाने के मामले में महावत-मालिक सहित तीन को जमानत मिली, हाथी को आश्रम की सुपुर्दगी पर दिया
बीते रविवार को राज नगर निवासी रिक्शा चालक विजय होलकर को गुड खिलाने के दौरान हाथी ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई। इसके बाद चंद…और पढ़ें

HighLights
- गुड खिलाने के दौरान हाथी ने हमला कर दिया।
- इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई।
- चंदन नगर थाने ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। रिक्शा चालक को कुचलने वाले हाथी भले ही इंदौर वनमंडल ने आश्रम को सुपुर्दगी में दिया है। मगर इन दिनों हाथी से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों के बारे में वन विभाग निगरानी किए हुए है। वहीं गुरुवार को महावत रामजी और मालिक संदीप निर्मौही व हेमंत दास को जमानत मिल गई है।
वन अधिकारियों के मुताबिक किसी भी धार्मिक आयोजन में हाथी को शामिल करने के लिए उज्जैन और इंदौर वनमंडल से अनुमति लेना होगी।
बीते रविवार को राज नगर निवासी रिक्शा चालक विजय होलकर को गुड खिलाने के दौरान हाथी ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान रिक्शा चालक की मौत हो गई। इसके बाद चंदन नगर थाने ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
फिर इंदौर वनमंडल ने हाथी से जुड़े दस्तावेज जांच, जिसमें उज्जैन से इंदौर लाए जाने से जुड़े कोई कागजात नहीं मिले। इसके आधार पर इंदौर वनमंडल ने ट्रांजिट पास नहीं होने को लेकर कार्रवाई की।
सोमवार को प्रकरण बनाकर महावत व मालिक सहित एक अन्य को विशेष न्यायालय में पेश किया। यहां से तीनों को जेल भेज दिया। गुरुवार को प्रकरण की सुनवाई की गई।
यहां से तीनों को जमानत मिल गई है। रेंजर संगीता ठाकुर के मुताबिक हाथी को लेकर प्रकरण चल रहा है। इसके लिए किसी भी आयोजन में शिरकत करने के लिए अब इंदौर वनमंडल से भी अनुमति लेना जरूरी होगी।